आरोपी को सात वर्ष की सजा तथा 12 हजार रूपया अर्थदंड
मऊ- लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र
अंतर्गत शादी के आशय से बहला फुसला कर भगाने
के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट
बुद्धि सागर मिश्र ने आरोपी को सुनवाई के बाद
दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को सात
वर्ष की सजा तथा 12 हजार रूपया अर्थदंड
निर्धारित किया।मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अरविंद की बहन
कक्षा आठ की छात्रा थी, को आठ जून 2004 को
जब वह घर से सिलाई सीखने के लिए गई थी। उसी
समय आरोपी उसे शादी के आशय से बहला
फुसलाकर भगा ले गया। वादी की तहरीर पर
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना
गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के
खुट्टाओडराई गांव निवासी कमल सिंह चौहान के
विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।
अंतर्गत शादी के आशय से बहला फुसला कर भगाने
के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट
बुद्धि सागर मिश्र ने आरोपी को सुनवाई के बाद
दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को सात
वर्ष की सजा तथा 12 हजार रूपया अर्थदंड
निर्धारित किया।मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अरविंद की बहन
कक्षा आठ की छात्रा थी, को आठ जून 2004 को
जब वह घर से सिलाई सीखने के लिए गई थी। उसी
समय आरोपी उसे शादी के आशय से बहला
फुसलाकर भगा ले गया। वादी की तहरीर पर
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना
गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के
खुट्टाओडराई गांव निवासी कमल सिंह चौहान के
विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।
कोई टिप्पणी नहीं
thanks for comment...