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    हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत


    मऊ- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने।
    लेखपाल हत्याकांड के मामले में आरोपी की
    जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश
    ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं जिला शासकीय
    अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्को| को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के
    बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का
    है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा रीता
    सिंह पत्नी धीरज कुमार सिंह 11 फरवरी 2019 की| तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि
    उसके घर पर पांच लोग आए और उनके पति धीरज
    कुमार सिंह जो तहसील सदर में लेखपाल के पद पर
    कार्यरत है। उनसे बात कर रहे थे,उसी दौरान
    गोलीमार कर उसके पति धीरज कुमार सिंह हत्या
    कर दिए। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र
    के रस्तीपुर गांव निवासी सोनू उर्फ राहुल कुमार की
    ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई
    के बाद जनपद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज आखिर कर दिया।

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