कार्रवाई के लिए डीएम ने भेजा पत्र
कार्रवाई के लिए डीएम ने भेजा पत्र
एसडीएम, खनन विभाग, परिवहन के अलावा पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा पत्र
- पिछले हफ्ते ही अवैध खनन व परिवहन पर डीएम ने जताई थी नाराजगी
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। अवैध बालू खनन व परिवहन के बाद अब डीएम ने बालू के ओवरलोडिंग को लेकर शख्त कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम, खनन विभाग, परिवहन विभाग के अलावा पुलिस विभाग को भी पत्र लिखकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएम रवीश गुप्त ने इसके लिए सभी ट्रकों के बालू ढुलाई के मानक भी तय करते हुए पत्र जारी किया है।
बालू लदी गाड़ियों के ओवरलोडिंग की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम रवीश गुप्त ने एसडीएम, खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अलावा पट्टा धारकों को भी पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि ओवरलोड बालू के कारण जहां राजस्व की हानि हो रही है वहीं सड़कों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में छह चक्का ट्रक में आठ घन मीटर, 10 चक्का में 12 घन मीटर, 12 चक्का में 16 घन मीटर, 14 चक्का ट्रक में 20 घन मीटर, 18 चक्का ट्रक में 23 घन मीटर और 22 चक्का ट्रक में 25 घन मीटर बालू लोड होना नियम तय किया गया है। डीएम ने कहा है कि इससे अधिक बालू लोड होना निर्धारित मानक के खिलाफ है। ऐसी दशा में प्रति दिन वाहनों की चेकिंग हो और ओवर लोड गाड़ियों को सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में लापरवाही हुई तो यह समझा जाएगा कि इस कार्य में सबकी संलिप्तता है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। अवैध बालू खनन व परिवहन के बाद अब डीएम ने बालू के ओवरलोडिंग को लेकर शख्त कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम, खनन विभाग, परिवहन विभाग के अलावा पुलिस विभाग को भी पत्र लिखकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएम रवीश गुप्त ने इसके लिए सभी ट्रकों के बालू ढुलाई के मानक भी तय करते हुए पत्र जारी किया है।
बालू लदी गाड़ियों के ओवरलोडिंग की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम रवीश गुप्त ने एसडीएम, खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अलावा पट्टा धारकों को भी पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि ओवरलोड बालू के कारण जहां राजस्व की हानि हो रही है वहीं सड़कों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में छह चक्का ट्रक में आठ घन मीटर, 10 चक्का में 12 घन मीटर, 12 चक्का में 16 घन मीटर, 14 चक्का ट्रक में 20 घन मीटर, 18 चक्का ट्रक में 23 घन मीटर और 22 चक्का ट्रक में 25 घन मीटर बालू लोड होना नियम तय किया गया है। डीएम ने कहा है कि इससे अधिक बालू लोड होना निर्धारित मानक के खिलाफ है। ऐसी दशा में प्रति दिन वाहनों की चेकिंग हो और ओवर लोड गाड़ियों को सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में लापरवाही हुई तो यह समझा जाएगा कि इस कार्य में सबकी संलिप्तता है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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