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    बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर जुर्माना, पेट्रोल पंप को नहीं मिलेगी आपूर्ति

    बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर जुर्माना, पेट्रोल पंप को नहीं मिलेगी आपूर्ति

    बाइक चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालकों कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। हेलमेट को लेकर शासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी जिलों के डीएम को पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। बिना हेलमेट पेट्रोल देने एवं वर्ष 2008 के शासनादेश में दिए गए निर्देशों के तहत जरूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराने पर पेट्रोल संचालकों पर 10 हजार से एक लाख जुर्माना लगेगा। साथ ही 45 दिन तक पेट्रोल पंप पर ईधन की आपूर्ति और बिक्री रोक दी जाएगी।
    कुशीनगर के डीएम डॉ. अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मुख्य सचिव उप्र शासन ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए निर्देशित किया है कि किसी भी दो पहिया वाहन चालक को उसके वाहन में बिना हेलमेट के ईधन की आपूर्ति न किया जाय, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में चालक के सिर में चोट लगने से उसकी मौत होने अथवा गंभीर क्षति की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पम्पों को निर्देशित किया गया है कि दो पहिया वाहन चालकों के जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट की उपलब्धता एवं उसके प्रयोग की स्थिति में ही उसके वाहनों में ईधन की आपूर्ति करें। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट ईंधन न देने की सूचना का साइन बोर्ड/बैनर स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करना होगा, ताकि दो पहिया वाहन चालक इस सूचना से सूचित हो सकें। 17 जून 2008 के शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा, पानी, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, नवीनतम औषधियों सहित पीयूसी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी स्थिति न पाये जाने पर प्रथम बार 10 हजार, द्वितीय बार 25 हजार एवं तृतीय बार अथवा उसके बाद 1 लाख जुर्माना देना होगा एवं 45 दिनों के लिए ईधन की बिक्री व आपूर्ति रोकी जा सकती है।

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