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    सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

    दिल्ली

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है।

    आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक करा सकेंगे रीन्यू।

    कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।

    ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है।

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