उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दावेदारी से पहले जल्द से जल्द चुका दे सारे बिल,
बकाया रह गया तो नहीं बन पाएंगे उम्मीदवार,
जिला पंचायत या ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं तो सावधान हो जाएं। यह मालूम कर ले की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में किसी प्रकार के बकाएदार तो नहीं है। बकाएदार रहते पर्चा दाखिल करेंगे तो चुनाव से बाहर होना पड़ सकता है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारों के लिए कई लक्ष्मण रेखाएं हैं। जिन्हें पार करना महंगा हो सकता है। चुनाव लड़ने के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। नामांकन रद्द किया जा सकता है इसलिए जरूरी है कि एवं मालूम करने की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत से संबंधित कोई बकाया तो नहीं है। बकाया हो तो उसे पहले ही जमा कर नोड्यूज हासिल कर ले। संभावित दावेदारों को इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन न दें। मतदाताओं को खिला पिलाकर उनसे अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव न बनाएं। शिकायत होने और आरोप पुष्ट होने पर दावेदारी रद्द हो सकती है। इतना ही रहे मतदान के दिन मतदान कर्मियों को भी प्रलोभन देना या खिलाना पिलाना भारी पड़ सकता है।
इन बातों पर करेगा गौर,
ग्राम पंचायत सदस्य पर चुनाव लड़ना है तो ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।प्रधान के लिए भी ग्राम पंचायत में किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए जरूरी है कि उनकी आयु 21 वर्ष पार हो। इससे कम उम्र के व्यक्ति की प्रत्याशिता रद्द हो जाएगी।
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