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    मऊ:सामूहिक दुष्कर्म की याचिका निरस्त

    अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नo 3, व विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट मऊ, जिला मऊ के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में आरोपियों के जमानत याचिका प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वारा यह आदेश आरोपियों के अधिवक्ता व राज्य की अोर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद व उक्त मामले से संबंधित केस डायरी व आवश्यक पपत्रो के अवलोकन के बाद उसे निरस्त कर दिया ।

    प्रस्तुत मामला थाना-कोतवाली, जिला मऊ के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 को प्रभारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र में गैंग बनाकर सामूहिक रूप से बलात्कार करने व उसका वीडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने के आरोपी, भय कारित कर गंभीर अपराध करने में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध प्रयाप्त आधार पाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमे को पंजीकृत कराया गया था । उक्त मामले में आरोपी इस गैंग के तीन सदस्यों विमल पुत्र कल्लू, यशवन्त व पवन पुत्र हरेंद्र द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत हेतु आवेदन याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट)- मऊ को सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात उक्त मामले में प्रस्तुत उपरोक्त सक्रिय सदस्यों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।

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