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    फिर मिलेगा मौका, अधिसूचना से पहले तक जोड़े जायेगें नाम


    देवरिया:भाटपार रानी, बांसगांव सन्देश (पुरुषोत्तम राय) राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत में बृहद मतदाता सूची के पुर्ननिरीक्षण के बाद भीअधिसूचना जारी होने से पहले तक हर पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है।उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9 की उपधारा- 10 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले 1994 के प्रविधानों के तहत समीक्षा करायी जाय ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों एवं सह निर्वाचन अधिकार के नाम परिपत्र जारी कर दिया है। ऐसे में वे सभी पात्र व्यक्तियों को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का मौका मिल गया है जो किसी भी कारण बस अभी तक अपना नाम नहीं जुड़वा पाये है। 




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