मऊ:हत्या में संलिप्त हिस्ट्रीशीटर की याचिका खारिज
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट-मऊ व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 के पीठासीन अधिकारी द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश द्वारा यह आदेश आरोपियों के अधिवक्ता व राज्य की अोर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह के तर्कों को सुनने के बाद व उक्त मामले से संबंधित केस डायरी व आवश्यक पपत्रो के अवलोकन के बाद उसे निरस्त कर दिया ।
प्रस्तुत मामला थाना चिरैयाकोट के अंतर्गत थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह द्वारा कुख्यात अपराधी गिरोह के सरगना राहुल सिंह व इस गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए मुकदमे को पंजीकृत कराया गया था । उक्त मामले में इस गैंग के आरोपी सदस्यों गौरव सिंह पुत्र ओमकार सिंह के द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन याचिका प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट)- मऊ को सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात उक्त मामले में प्रस्तुत उपरोक्त सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।
कोई टिप्पणी नहीं
thanks for comment...