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    हिस्ट्रीशिटर के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा,



     गोरखपुर । नगर निगम वार्ड सं0-47 की पूर्व पार्षद श्रीमती फरहा हुदा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3 ) के अंतर्गत परिवाद दाखिल कर न्यायालय से गुहार लगाई कि थाना गोरखनाथ के अंतर्गत मुहल्ला जमुनहियांबाग चक्सा हुसैन निवासी हिस्ट्रीशीटर मुमताज अहमद के द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर तथा मोहर से स्थानीय मुहल्ले के ही रहने वाले अहमद हसन का कुटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके उन्हें मृत घोषित करते हुए अपनी कथित संस्था मुजाहिदुल अंसार कमेटी के नवीनीकरण हेतु कार्यालय सहायक निबंधक फर्स , चिट्स एवं सोसाइटीज के बेतियाहाता स्थित कार्यालय में प्रयोग किया । जबकि अहमद हसन पुत्र सौकत अली निवासी - मुहल्ला जमुनहियांबाग , थाना गोरखनाथ , शहर गोरखपुर अपने उपरोक्त पते पर रहते है बिल्कुल स्वस्थ्य है , जीवित है और अपना कार्य कर रहे है । वादिनी ने पुलिस को कई बार प्रार्थना पत्र दिया परन्तु मुकदमा पंजीकृत न होने के कारण न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई । प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए मा ० न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कैण्ट गोरखपुर को प्रतिपक्षी आरोपी मुमताज अहमद पुत्र स्व ० अतीउल्लाह निवासी - मुहल्ला चक्सा हुसैन , थाना गोरखनाथ , शहर गोरखपुर के विरुद्ध अंतर्गत धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 , 193 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 आई ० पी ० सी ० के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया ।

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