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    15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम


    15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम

    बनकटा, देवरिया। बांसगांव संदेश (प्रमोद कुमार)

    देवरिया। अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है। अक्टूबर से ऐसी कारों के RC रिन्युअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। अक्टूबर से RC रिन्युअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बाईक के रिन्युअल के लिए मौजूदा 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये चुकाने होंगे। सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उनके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्युअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपये चुकाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।यह बदलाव वेहिकल स्क्रै​पिंग पॉ​लिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार, वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल में देरी के चलते 300 से 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कॉमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। अगर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देता है तो यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद नए नियम सभी सरकारी वाहनों पर लागू होंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSUs, म्युनिसिपल और सभी ऑटोनॉमस संस्थाओं के वाहन शामिल हैं. जिसके बाद सरकारी विभाग एक अप्रैल,2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे ।

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