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    गुण्डा एक्ट के तहत 18 अपराधी जिला बदर

    बहराइच बाँसगांव संदेश। (बीएन सिंह)  जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा 18 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। 
    जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली देहात के श्यामपुर नदौना नि. रामदा पुत्र स्व. सुबिरन, परशुराम पुत्र स्व. राम सेवक, विशाल कुमार वर्मा पुत्र स्व. पिरथा व मुकेश कुमार पुत्र हरिराम, चैखड़िया नि. भोले पुत्र प्रेमनाथ, थाना मोतीपुर के भग्गापुरवा दा. पुरैनी भवानीबख्२ा नि. सलमान पुत्र छोटकरन, थाना फखरपुर के रामापुर किन्धौली नि. त्रिवेणी पुत्र परमानन्द, परशुरामपुर नि. शमीम उर्फ करामत अली पुत्र वशीर, थाना रिसिया के सुभाषनगर दा. बंगलाचक नि. मानसिंह पुत्र श्रीराम, बैजपुरवा दा. बंगलाचक नि. मूदे पुत्र बशीर, थाना विशेश्वरगंज के राजापुर गिरन्ट नि. बाबू सिंह पुत्र पाटेश्वर सिंह व हरिराज सिंह पुत्र धर्म सिंह, थाना रूपईडीहा के पुरानी बाज़ार बाबागंज नि. मो. नसीम उर्फ भूरे पुत्र मो. इद्रीश, गड़रहवा नि. राम भरोसे पुत्र शिवचरन, थाना रानीपुर के ऐलिहा नि. राधवराम पुत्र रामसुख व सोनू उर्फ अशोक पुत्र छोटेलाल, थाना जरवल रोड तप्पेसिपाह नि. कपिल पुत्र रामलगन व नन्हे उर्फ अमरेश पुत्र रामलगन को 06 माह के जिला बदर किया गया है।

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