9 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 4 को उम्र कैद, 19 लोगों हुई थी मौत
9 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 4 को उम्र कैद, 19 लोगों हुई थी मौत
सिवान, बांसगांव संदेश (विनय शंकर प्रसाद)
बिहार के गोपालगंज के खजुर्बानी चर्चित जहरीली शराब कांड में करीब पांच वर्ष बाद अदालत का फैसला आ गया है। इस शराब कांड के चलते 19 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में 13 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। इनमें से नौ दोषियों को उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
Khajurbani poisonous liquor scandal : बिहार (Bihar) के गोपालगंज (Gopalganj) के खजुर्बानी के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड (famous poisonous alcohol scandal of Khajurbani) में उत्पाद स्पेशल कोर्ट 'एडीजे कोर्ट' (Product Special Court) ने शुक्रवार को बड़ी सजा का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के अगस्त महीने में गोपालगंज के खजुर्बानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 6 लोगों की आंखों की रौशनी भी चली गई।
उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि एडीजे कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में अहम फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों में से 9 पुरुष दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में 4 महिला आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार एडीजे-2 लवकुश कुमार की कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। जहरीली शराब कांड में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों में नगर थाने के खजूरबानी निवासी छठू पासी, नगीना पासी, कन्हैया पासी, लालबाबू पासी, सनोज पासी, राजेश पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी और मुन्ना चौधरी शामिल हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट से उम्रकैद की सजा पाने वाली महिलाओं दाषियों में लालझरी देवी, रिता देवी, कैलासो देवी और इंदू देवी शामिल हैं। खजुर्बानी जहरीली शराब कांड मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया था। इनमें से एक आरोपी ग्रहण पासी की पहले ही मौत हो गई थी।
उत्पाद स्पेशल कोर्ट से सजा ऐलान किए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 13 दोषियों को चनावे जेल भेज दिया गया है। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है। जब शराब से जुड़े मामले में 9 दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। साथ 4 महिला दोषियों के खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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