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    उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नई आरक्षण सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कने


    उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नई आरक्षण सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कने

    बनकटा, देवरिया। बांसगांव संदेश (प्रमोद कुमार)

    देवरिया। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी गई है।
     दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ  किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाई 27 मार्च तक पूरी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था।

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