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    न्यायालय के प्रयास से विद्युत आघात पीड़ित के परिजन को प्राप्त हुआ पाॅच लाख रूपये क्षतिपूर्ति चेक




    बहराइच .। बाँसगांव संदेश। (बीएन सिंह) लोक अदालत बहराइच के न्यायिक सदस्य ने बताया कि स्थानीय लोक अदालत की खण्ड पीठ के न्यायाधीश कृष्ण कुमार चतुर्थ, न्यायिक सदस्य अनिल कुमार त्रिपाठी एवं माहनाज़ फ़ात्मा के प्रयासों से न्यायालय में योजित वाद संख्या 07/2020 राजितराम यादव बनाम अधिशासी अभियन्ता मध्यान्चल विद्युत वितरण खण्ड तृतीय कैसरगंज में वादी राजित राम के बेटे संचित यादव की मृत्यु गाॅव में विक्रम वर्मा के खेत में फसल सुरक्षा में लगे लोहे के तार पर बिजली का तार टूट कर गिर गया था जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही थी। बीते 01 जुलाई 2019 को बकरी चराने गये वादी के पुत्र को कालवलित होना पड़ा। उक्त घटना विभाग द्वारा बिजली तारों का सही रख-रखाव न रखने के कारण घटित हुई। 

    उक्त वाद में अधिवक्ता सुधांशु कुमार श्रीवास्तव वादी की तरफ से पैरवी करते हुए पुलिस स्टेशन जरवल की आख्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा एवं वादी को मृतक का संरक्षक होने का प्रपत्र दाखिल किया गया। विद्युत विभाग के अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने विभाग की तरफ से जवाबदावा पेश किया। खण्ड पीठ ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की और पीठ नेे बचाव पक्ष से कहा कि किसी भी हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा और उसमें लिखित तथ्यों को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता है। 

    खण्ड पीठ द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा वादी के तथ्य को स्वीकार करते हुए रू. पाॅच लाख का चेक न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसे वादी राजितराम यादव को पीठ द्वारा प्रदान कराया गया। इस अवसर पर पीठ के सभी सदस्य, स्टेनों प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव, रीडर अवधेश प्रताप व वादी/प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। 

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