भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट ने दिया राहत
सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी में शामिल हो चुकी पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस भारती घोष को राहत दी है. कोर्ट ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
बीजेपी में शामिल हो चुकी पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस भारती घोष को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी. कोर्ट ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह रोक विधानसभा चुनाव तक रहेगी.
भारती ने याचिका में बताया था कि 2018 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य पुलिस ने 10 केस दर्ज किए थे. जिनमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी थी
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