Header Ads

ad728
  • Breaking News

    बढ़ते कोरोन को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया गाइड लाइन


    बढ़ते कोरोन को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया गाइड लाइन

    बनकटा, देवरिया। बांसगांव संदेश (प्रमोद कुमार)

    देवरिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा द्वारा सोमवार को जारी गाइड लाइन के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना  अनिवार्य कर दिया गया है। उसके अलावे मोबाइल मेंं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। मतदान केंद्र को उपयोग से पहले सैनिटाइज कराना होगा। सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इन व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। 

    इसी तरह विकासखंड स्तर पर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी बनाना होगा।सभी मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मादक पदार्थों का सेवन करना दंडनीय होगा। कोविड-19 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

    रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और इसके लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी को तैनात किया जाए। बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी और उनके साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है तो उनका प्रस्तावक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इनके प्रयोग के लिए अलग से कर्मी नियुक्त रहेगा।

    वहीं कमरे में प्रत्याशी और उसके साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग व्यक्ति को भेज सकता है। वह स्वयं नहीं जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय जिला पंचायत के वाडर्वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा। यही प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत के अभ्यर्थियों के संबंध में और नाम वापसी के दौरान अपनाई जाएगी।

    कोई टिप्पणी नहीं

    thanks for comment...

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728
    ad728