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    डीएम के आदेश पर सदर तहसीलदार के नेतृत्व में लाखों की संपत्ति सिकटौर में की गई कुर्क



    गोरखपुर।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिसके चलते जिलाधिकारी के विजयेंद्र  पांडियन के द्वारा धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 सरकार बनाम मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद  व सन्तोष निषाद पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में सदर तहसील कानूनगो प्रदुमन सिंह व अमीन योगेंद्र चौबे व तहसील सदर के अन्य कर्मचारियों के साथ थाना प्रभारी खोराबार नासिर हुसैन की पुलिस टीम के मौजूदगी में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क कर थानाध्यक्ष खोराबार के अभिरक्षा में दी गई।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिसके चलते जिलाधिकारी के विजयेंद्र  पांडियन के द्वारा धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 सरकार बनाम मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद  व सन्तोष निषाद पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में सदर तहसील कानूनगो प्रदुमन सिंह व अमीन योगेंद्र चौबे व तहसील सदर के अन्य कर्मचारियों के साथ थाना प्रभारी खोराबार नासिर हुसैन की पुलिस टीम के मौजूदगी में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क कर थानाध्यक्ष खोराबार के अभिरक्षा में दी गई।  उक्त व्यक्तियों द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क किया है। इस दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दिक्षित थाना प्रभारी खोराबार  नासिर हुसैन अपने अपने टीम के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहे।
    दरअसल, कुर्क की गई इमारत के चारों तरफ बाकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं। निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के गिरहोबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 1 के अंतर्गत मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद  व सन्तोष निषाद की  अचल संपत्ति राज्य सरकार के हित में कुर्क की जा चुकी है। अब यह संपत्ति राज्य सरकार के अधीन है। इस संपत्ति का अगर किसी के द्वारा क्रय विक्रय या निर्माण किया जाता है तो अवैध मानते हुए संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद  व सन्तोष निषाद के खिलाफ अवैध क्रियाकलाप के द्वारा संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज था। तमाम गहन जांच के बाद जिलाधिकारी  के आदेश पर थाना खोराबार ग्राम  सिकटौर निवासी मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद  व सन्तोष निषाद की लाखो रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। उक्त व्यक्तियो द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित की गई लाखो रुपये की संपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क किया है। इस दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दिक्षित थाना प्रभारी खोराबार  नासिर हुसैन अपने अपने टीम के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के साथ मौजूद रहे।
    दरअसल, कुर्क की गई इमारत के चारों तरफ बाकायदा पोस्टर चस्पा किए गए हैं।

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