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    प्रत्याशियों को देना होगा सम्पत्ति का ब्यौरा


     सिवान। बांसगांव सन्देश।(बचेंद्र दीक्षित)। बिहार के पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अचल संपत्ति में अपना और अपने पति-पत्नी के नाम पर कृषि भूमी शहरी भूमि, भवन की जानकारी देनी होगी।अचल संपत्ति का बाजार मूल्य भी बताना होगा। इसी तरह चल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, बांड, शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण और उसकी मौजूदा कीमत बतानी होगी। सरकार ने यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया है।संपत्ति का ब्योरा हर साल 31 मार्च तक देना होगा।

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