कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश
बहराइच । बाँसगांव संदेश (बीएन सिंह )। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-685/2021/सीएक्स-3 दिनांक 11-04-2021 द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुपालन में जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये हैं।
बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम् व्यक्तियों की संख्या
शासनादेश संख्या-600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 के क्रम में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत् होगी।
किसी भी बंद स्थान यथा-हाॅल/कमरें की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत तक होगी, किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
कोविड-19 से बचाव हेतु जनपद के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में एवं औद्योगिक इकाईयों में शासनादेश संख्या-646/पांच-5-2021 दिनांक 07.04.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा जिन कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं हुए हैं, उन कार्यालयों में तत्काल स्थापित करते हुए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। इस तरह स्थापित समस्त कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनिंग तथा सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था रखा जाना अनिवार्य होगा।
उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मास्क का उपयोग करने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी भी मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगें। जनपद में स्थापित समस्त P.A System (Public Address System) को सदैव क्रियाशील रखा जायेगा और कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जायेगा। जनपद के पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवहन विभाग द्वारा समस्त स्टैटिक/वाहनों पर लगे व क्रियाशील P.A System (Public Address System) के सम्बन्ध में सूचना इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी।
जनपद के रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरते जाने के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार RT PCR टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा, इस कार्य में रेलवे के चिकित्सा विभाग सहित रेल विभाग द्वारा जिला प्रशासन को पर्याप्त सहयोग प्रदान करना अपेक्षित होगा। एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त टीमों की व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा की जायेगी।
स्थानीय फल एवं सब्जी मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जायेगा, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। मण्डी स्थल पर सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ समस्त सुरक्षात्मक प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य होगा। चीनी मिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फायर टैंकर/फागिंग मशीन से सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई की व्यवस्था रखनी होगी। चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार, केन यार्ड, वाॅशरूम, काॅलोनी परिसर को प्रतिदिन विसंक्रमित किया जायेगा एवं फागिंग करायी जायेगी।
जनपद में ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार गठित निगरानी समितियां निरन्तर क्रियाशील रहेंगी, जिनका ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार सूची सम्बन्धित पुलिस थानों में रखा जायेगा और उनका रजिस्टर बनाया जायेगा। जनपद के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, जिसका उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के समन्वय से किया जायेगा।
जनपद में समस्त माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेगा, परन्तु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत सम्पन्न करायी जायेंगी। जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान भी दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेंगें। यद्यपि कोचिंग संस्थान आॅनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकेंगें।
कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे, तथा प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणुरहित करने हेतु अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था यथासम्भव रखी जायेगी। जिन व्यक्तियों में कोविड लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेसकवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक धार्मिक स्थल पर कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन-जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा तथा सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में P.A System (Public Address System)/माइक से लगातार जागरूक किया जाता रहेगा। परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर अथवा किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफैटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों को लाइन में खड़े होने के लिए एक-दूसरे से कम से कम 06 फिट की दूरी बनाये रखने हेतु स्पष्ट दृश्य, निशान/चिन्ह अंकित किये जायेंगे, बैठने के स्थानों को भी सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।
धार्मिक स्थलों पर प्रवेश एवं निकास यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जायेगी, प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों/घण्टा-घड़ियाल आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार की सभायें निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर की व्यवस्था रखनी होगी। धर्मस्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणुरहित करने के उपाय करने होंगे, परिसर के फर्श को विशेष रूप से बार-बार साफ कराना होगा, शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों को स्वच्छता हेतु विशेष उपाय किया जाना होगा।
धार्मिक स्थल पर आने वाले आगन्तुक अपने फेसकवर/मास्क/ग्लब्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे, यदि कहीं कोई ऐसी सामग्री है, तो उसका उचित निपटान सुनिश्चित कराना होगा। परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामले में बीमार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग रखा जायेगा और तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक/एकीकृत कोविड कमाण्ड सेन्टर नम्बर-05252-232417 पर सूचित किया जायेगा। डाक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेसकवर दिया जायेगा। नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज एवं उसके सम्पर्को आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन करते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जायेगा तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणुरहित किया जाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इन आदेशों के अनुपालन हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेन्ट कमाण्डर होंगे। समस्त सम्बन्धित इंसीडेन्ट कमाण्डर उपर्युक्त आदेशों एवं समस्त निर्देशों तथा सुरक्षात्मक प्रोटोकाॅल यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की SOPs आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा.द.वि. की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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