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    मतगणना में कोविड-19 का पालन अनिवार्य

     
    त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत होने वाले आगामी 2 मई को मतगणना हेतु कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने देते हुए बताया कि मतगणना में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरान्त ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमन्यता होगी। उन्होने कहा कि जिस व्यक्ति में कोविड 19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नही होगी। विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नही निकालेगा। जिलाधिकारी ने आगाह करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धार 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रचारित-प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया।

    1 टिप्पणी:

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