कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिन का पेड लीव
लखनऊ। बांसगाव संदेश। रणधीर कुमार
देशभर में महामारी कोरोनावायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने सभी निजी सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ितों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है। इस फैसले से कोरोना संक्रमित पीड़ितों को एक बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे।इसके साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।
वहीं बता दें कि भारत ने कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए अब 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का निर्णय लिया है।मंगलवार देर रात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
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