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    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतापपुर चीनी मिल को दी नोटिस

    देवरिया: बांसगांव संदेश:- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते दिनों देवरिया जनपद के प्रतापपुर स्थित बजाज हिदुस्तान सुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रतापपुर चीनी मिल का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित आइआइटी बीएचयू वाराणसी की टीम ने निरीक्षण किया। जिसमें पाया गया कि प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा उद्योग प्रदूषण नियंत्रण के मानक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
    टीम की रिपोर्ट के बाद राज्य बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत चीनी मिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसके तहत प्रतापपुर चीनी मिल को उसकी समस्त उत्पादन एवं संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने एवं शुगर यूनिट को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के अलावा एनजीटी नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुसार चीनी मिल को सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने तक 30 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर उद्योग के विरुद्ध जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का पत्र नियंत्रण बोर्ड ने जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड एवं महाप्रबंधक जल संस्थान देवरिया को भी भेजा
    अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन का अनुपालन कराया जाएगा। उधर जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ल ने कहा कि चीनी मिल प्रशासन से जानकारी की जा रही है।

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