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    मोहल्ला व ग्राम निगरानी समितियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी


     
    बहराइच । बाँसगांव संदेश (बीएन सिंह)। तीव्र गति से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा प्रभावी सामुदायिक सर्विलान्स, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चिित करने तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाये जाने के उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला/ग्राम निगरानी समितियों को पुनः क्रियाशील किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। 

    प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गठित मोहल्ला/ग्राम निगरानी समितियों को पुनः क्रियाशील एवं सक्रिय किया जाए। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेन्स/आरडब्लूए के प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होगें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चैकीदार/युवक मंगलदल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होगे। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा तय की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति हेतु नगर निकाय के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गठित ग्राम निगरानी समिति हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए। 

    मोहल्ला/ग्राम निगरानी समितियों के कार्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है कि समिति के समस्त सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूची ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं सभासदों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति/सभासद द्वारा ग्राम मोहल्ला निगरानी समिति के सभी सदस्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उनके कार्यो तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अवगत करायेंगे। कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों एवं निर्णयों से सामान्य जनमानस को भिज्ञ कराना, मोहल्ला/गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करना निगरानी समिति की जिम्मेदारी होगी।

    मोहल्ला/निगरानी समिति प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर सम्पर्को की खोज करने में तथा सर्विलान्स टीम की सहायता करना तथा क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्य पर विशेष ध्यान देंगी। कोविड पीड़ित रोगी के परिवार से फोन पर नियमित सम्पर्क करके उनको क्वारेन्टाइन/होम आइसोलेशन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। जिससे परिवार स्वयं को अकेला एवं असहाय न समझे तथा पड़ोसियों से भी उस परिवार का सहयोग करने हेतु जागृत करेंगी। अत्यावश्यक होने पर होम क्वारेन्टाइन/होम आइसोलेशन फ्लायर/पोस्टर तथा क्वारेन्टाइन/होम आइसोलेशन किए गये परिवारों तक सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करायेंगी।

    होम क्वारेन्टाइन/होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्ति/परिवार अथवा अन्य जरूरतमंद लोगों जैसे वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसकी देखभाल के लिए कोई न हो अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में क्वारेन्टाइन किये जाने की पृथक जगह न हो, ऐसे लोगों के लिए ग्राम पंचायत में अलग से क्वारेन्टाइन, राशन तथा साबुन आदि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर उनकी देखभाल का उचित प्रबन्ध करना निगरानी समिति की जिम्मेदारी होगी। समितियाॅ क्वारेन्टाइन/होम आइसोलेशन किए गए व्यक्तियों सहित क्षेत्र की आम जनता को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय प्रयोग करने हेतु प्रेरित भी करेंगी।  

    समितियाॅ कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जारी किये गए विभिन्न दिशा-निर्देशो/नियमों का उल्लंघन करने की सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेंगी साथ ही आम जनमानस को गमछा/अंगोछा/दुपट्टा/घर पर निर्मित माॅस्क का प्रयोग करने, नियमित रूप से हाथो को धोने की आदत डालने हेतु प्रेरित करेंगी तथा दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखने का सन्देश भी प्रसारित करेंगी। सामाजिक/धार्मिक/शादी समारोहांे/शोक सभाओं आदि में प्रोटोकाल के अनुसार न्यूनतम व्यक्तियों को प्रतिभाग करने हेतु सहमत करने की जिम्मेदारी भी समितियों की होगी।  

    सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों तथा क्वारेन्टाइन किये गये घरों के आस-पास विसंक्रमण सुनिश्चित कराना, कोविड-19 से सम्बन्धित जोखिम और उसके सुरक्षात्मक उपायों के विषय में समुदाय में एलान/डुगडुगी के माध्यम से जागरूकता सुनिश्चित करना, कोविड-19 से सम्बन्धित किसी भी घटना की सूचना तत्काल जनपदीय नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 को प्रदान करने के साथ-साथ  निगरानी समितियों द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र के 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। 

    निगरानी समिति के सदस्यों को स्वयं भी सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए भ्रमण के समय मास्क, गमछा अथवा दुपट्टा आदि का प्रयोग, परिवार के सदस्यों से कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखना, भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना, भ्रमण के समय दरवाजे अथवा दरवाजों के हैंडल अथवा बार-बार स्पर्श की जाने वाली अन्य सतहों को स्पर्श न करना तथा परिवार के सदस्यों को फोन से अथवा आवाज देकर सुरक्षित खुले स्थान पर वार्ता हेतु बुलायेंगे। निगरानी समितियाॅ जिले के इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेण्टर (आईसीसीसी) को अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित करंेगी। 

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