तीन अभियुक्त एन.एस.ए.के तहत निरुद्ध
जिला मजिस्ट्रेट देवरिया श्री आशुतोष निरंजन के आदेश के क्रम में निरूद्ध दिनांक 12.03.2021 को थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर धौताल में ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था, जहाॅ पर सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, ठेकेदार आदि मौजूद थे कि गांव के ही आजाद पुत्र मैनुद्यीन द्वारा मौके पर आकर निर्माण कार्य का विरोध किया जो लगा, जिसपर सहायक अभियन्ता द्वारा आजाद उपरोक्त को समझाया गया, किन्तु उसके द्वारा गाॅव के एक विशेष वर्ग समुदाय के लोगों को गुमराह कर भड़काते हुए इकट्ठा कर लिया गया तथा सहायक अभियन्ता, ठेकेदार एवं मिस्त्री मजदूरों को मारते पीटते हुए सरकारी वाहन को छतिग्र्रस्त कर दिया गया व लूट-पाट की गयी, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। इसके संबन्ध में वादी श्री रजनीश जायसवाल सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम की तहरीर के आधार पर थाना तरकुलवा में मु0अ0सं0-42/2021 धारा-147,148,395,308, 332,353,323,427,504,506 भादंसं 7 सीएलए ऐक्ट व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का अभियोग कायम किया गया।
उक्त घटना में मुख्य अभियुक्त 01. आजाद पुत्र मैनुद्दीन 02. सहाबुद्दीन उर्फ सद्दाम पुत्र हारून, 03. अमजद पुत्र मैनूद्दीन निवासीगण-रामपुर धौताल थाना तरकुलवा, देवरिया के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 10.04.2021 को जिला मजिस्ट्रेट देवरिया श्री आशुतोष निरंजन द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध किया गया।
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