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    सत्ताधारी दल, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी प्रभावी रहेगी आदर्श आचार संहिता


    बहराइच ।बाँसगांव संदेश (बीएन सिंह)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु उ.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व होगा।

    सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण अथवा व्यवहार के सम्बन्ध में जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार सत्ताधारी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करंेगे। निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। निर्वाचन अवधि में पंचायती राज संस्थाओं के खजाने से किसी अखबार या मीडिया में पंचायतों से सम्बन्धित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिये जाएंगे।  

    निर्वाचन अवधि में पंचायतो से सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य/कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बंध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं ंकी जाएगी। चालू परियोजना/कार्यो में जो कार्य चालू है और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे। चालू परियोजना/कार्य में कोई नयी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुघर्टना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। 

    शासकीय विभागों एवं कर्मिकों के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी। निर्वाचन प्रकिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे।

     कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी/कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे। साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बंधी सभा माना जाएगा और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जायेगा। चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 

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