आरसी से बैंकों के लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर
आरसी से बैंकों के लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर
बनकटा, देवरिया। बांसगांव संदेश।
देशभर में खरीदे जाने वाले वाहनों में ज्यादातर लोन होता है। वाहन स्वामी सरकारी या प्राइवेट किसी न किसी बैंक से लोन लेता है।इस तरह के वाहनों की आरसी में एचपी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि वाहन लोन से लिया गया है। आरसी से बगैर एचपी हटवाए वाहन बिक नहीं सकता है। एचपी हटवाने के लिए बैंकों से एनओसी लेनी पड़ती है। इसके लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वाहन स्वामियों को होती है जो लोन से वाहन खरीदते हैं और बाद में उनका ट्रांसफर किसी दूसरी शहर में हो जाता है। वाहन स्वामी दूसरे शहर से भी गाड़ी की ईएमआई चुकाता रहता है और पूरा लोन जमा करने के बाद एनओसी लेने के लिए पुराने शहर में आना पड़ता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय लोगों को इस तरह की परेशानी से राहत दिलाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वाहनों की आरसी से एचपी हटवाना के लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। लोन देने वाली संस्था को सात दिन के अंदर एनओसी देनी होगी। इसके लिए वाहन साफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। वाहन साफ्टवेयर में बैंक द्वारा एनओसी अपडेट करते ही आरसी से एचपी हट जाएगा। वाहन स्वामी स्वयं वाहन साफ्टवेयर में जाकर देख सकता है। बस एंड कार ऑपरेटर कंफेडेरशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद काफी संख्या में वाहन स्वामी को राहत मिलेगी। इस तरह वाहन को बेचने खरीदने में आसानी होगी, लोग साफ्टवेयर में जाकर लोन खत्म होने की जांच कर सकेंगे।
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