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    18 से 44 वर्ष के लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर करें पंजीकरण


     देवरिया। बांसगांव सन्देश।(विवेक राय)। डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जिले में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण कराने के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर पर पंजीकरण कराना होगा। यह काम www.cowin.gov.in वेबसाइट पर जाकर ही किया जायेगा। जाति, आय व निवास प्रमाण पत्रों हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर ही केंद्र संचालक टीकाकरण के पंजीकरण का शुल्क लेंगे। निर्धारित न्यूनतम शुल्क से अधिक मांगे जाने की शिकायत सही पाये जाने पर उस केंद्र को निरस्त कर दिया जायेगा। डीएम ने बताया है कि वर्तमान में लागू लॉकडाउन के अंतर्गत सभी केंद्र संचालकों को अपने कॉमन सर्विस सेन्टर तक पहुंचने की अनुमति दी गयी है। केंद्र संचालक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजीकरण व अन्य काम कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के मैनेजर केंद्र संचालकों को अपने स्तर से इस आदेश से अवगत करायेंगे। सभी केंद्र संचालकों को अनुमति की अवधि में कोविड-19 के रोकथाम दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसे में मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा। उन्होंने सभी संबंधितों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। बिना परिचय पत्र वाले लोगों का भी होगा टीकाकरण देवरिया। डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि निरक्षर व्यक्तियों, घुमंतू जाति एवं अन्य ऐसे लोग जिनका परिचय पत्र नहीं है, उनका भी टीकाकरण होगा। शासन की ओर से ऐसा निर्देश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय की ओर से जनहित याचिका में दिए गए दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के निरक्षर मजदूरों जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा सकते हैं, उनके टीकाकरण की तैयार की जाये। शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे निरक्षर व्यक्ति जो स्वयं कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करा पाने में सक्षम नहीं हैं, उनका कामन सर्विस सेंटरों के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से भी गांव में भ्रमण कर निरक्षर श्रमिकों का पंजीकरण में सहयोग किया जा सकता है।

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