गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी दिशा-निर्देश को बढ़ाया राज्य सरकारों को दिया आदेश
नइ दिल्ली देश में अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है हालांकि केंद्र सरकार अभी भी कोरोना को लेकर कड़ा फैसला ले रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में कोरोना के लिए जारी किए दिशा-निर्देशों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है इसके साथ ही राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि 29 अप्रैल को पारित आदेश "30 जून 2021 तक लागू रहेगा" केंद्र ने राज्यों से वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए अधिक मामलों वाले जिलों में गहन और स्थानीय नियंत्रण उपायों के लिए जाने के लिए कहा है।
गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी ने पत्र जारी कर बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत निर्देश दिया जात है कि गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल 2021 कोरोना रोकथाम उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए आदेश को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाता है और सभी राज्य इस आदेश को सख्ती से श्रद्धा पूर्वक पालन कराए तथा केन्द्र सरकार के दिए दिशा निर्देश को सख्ती से 30 जून तक लागू करने का आदेश जारी करें।
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