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    600 से कम केस वाले जिलों में शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार

    गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक की घोषणा करते हुए मुख्य सचिव आर के तिवारी के निर्देशों का हवाला देते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि  जिन जनपदों में 600 से अधिक एक्टिव केस हैं उन जनपदों में कोई छूट नहीं दी गई है। गोरखपुर लखनऊ सहित 20 जनपदों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। केवल प्रदेश के 55 जनपदों में छूट दी गई है छूट दिए गए जनपदों में अगर 600 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं तो यह  छूट समाप्त हो जाएगा। जिन 20 जनपदों में छूट नहीं दी गई है वहां पर 600 से नीचे एक्टिव केस होते हैं तो वहाँ स्वतः ही छूट प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7  बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक जगह पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए स्थान पर खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। मेरठ,लखनऊ, सहारनपुर,वाराणसी, गाजियाबाद,गोरखपुर, मुजफ्फरनगर,बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर,झांसी, प्रयागराज,लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर,बागपत, मुरादाबाद,गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।

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