अब पुराने जमानत एवं रिलीज प्रार्थना पत्रो समेत अन्य अर्जेंट मामलो में भी हो सकेगी सुनवाई
उत्तरप्रदेश। अब पुराने जमानत प्रार्थना पत्रों एवं अन्य आवश्यक मामलों में भी अदालते करेंगीं सुनवाई, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने समस्त जिला न्यायालयो एवं अन्य अदालतों को जारी किया आदेश, अब तक मात्र नये जमानत प्रार्थना पत्रो एवं कुछ किस्म के रिलीज प्रार्थना पत्रो पर बड़ी मशक्कत के बाद ई-वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से होती रही सुनवाई, हाईकोर्ट ने पुराने जमानत प्रार्थना पत्रो से जुड़े जेल में जमा बन्दियों की भीड़ एवं अन्य आवश्यक मामलों की सुनवाई में पड़ी बाधा से बढ़ते बोझ को दूर करने की मंशा से प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लिया अहम फैसला, अब पुरानी पेंडिंग जमानत प्रार्थना पत्रो, रिलीज प्रार्थना पत्रों, 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान, रिमांड से जुड़े प्रकरण,अब फौजदारी से जुड़े प्रकीर्ण आवश्यक प्रार्थना पत्रों पर भी हो सके की सुनवाई, हाईकोर्ट ने समस्त अदालतों को चार्जशीट स्वीकार करने, पुलिस रिपोर्ट एवं कंपनी एक्ट से जुड़े परिवाद सम्बन्धी मामलो में सुनवाई की दी अनुमति, हाईकोर्ट ने मामलो से जुड़े समस्त आदेशों एवं विचाराधीन मामलों के विषय में सूचना संबंधित पटल पर अपलोड करने का दिया आदेश, इसके अलावा अदालत ने जमानतनामा स्वीकार करने एवं रिलीज से जुड़े अन्य कार्रवाहियों को भी संचालित करने का दिया आदेश, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी निर्देशो का पालन करते हुए निर्धारित संख्या में स्टॉफ व निर्धारित अदालतों में निश्चित समय पर होगी सुनवाई,हाईकोर्ट के फैसले से अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को मिलेगी बड़ी राहत, जेल में निरुद्ध बंदियों को भी राहत मिलने के बढ़े आसार।
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