पंचायत चुनाव में कार्मिकों,सुरक्षाकर्मियों मृत्यु एवं दिव्यांगता की दशा में अनुमन्य होगा अनुग्रह राशि
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत आशुतोष निरंजन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्र के हवाले से यह बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों यथा- अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों एवं निर्वाचन ड्यूटी मे लगे सरकारी व निजी वाहनो के चालको व सम्बद्ध हेल्परो, जिन्हे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में नामित किया गया हो, की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि दिये जाने का दिशा निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षा करते हुए कहा है कि सम्पन्न निर्वाचन में यदि आपके विभाग के किसी भी कार्मिक की मृत्यु/दिव्यांगता हुई हो तो समस्त प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक साक्ष्यों एवं समस्त अभिलखो यथा-निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र , मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोविड 19 से मृत्यु की दशा में एन्टिजेन/आरटीपीसीआर रिपोर्ट तथा स्थायी दिव्यांगता के संबंध में सीएमओ/सीएमएस द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि के साथ अपनी संस्तुति सहित अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ताकि प्राप्त प्रस्ताव को भुगतान की कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने अनुमन्य संशोधित अनुग्रह राशि के विवरण में बताया कि प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असमायिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 15 लाख, ड्यूटी के दौरान किसी असमायिक दुर्घटना, जैसे आतंकवादी हिंसा/असमाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाम्ब ब्लास्ट हथियारों से आक्रमण, कोविड 19 के महामारी से मृत्यु आदि की दशा में 30 लाख तथा इन कारणो से ही दिव्यांगता की दशा में 15 लाख तथा अन्य किसी कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में 7.50 लाख रुपये का अनुग्रह राशि कार्मिकों को अनुमन्य होगा।
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