सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी
देवरिया। बांसगांव सन्देश।(रुपेश बरनवाल)। देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाली उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने या फिर आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसी मतगणना को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसपर आज सुनवाई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की दो मई को मतगणना भी है। हाथरस के प्रधान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर के साथ जस्टिस हरीशकेश राव की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की थी। हाथरस के ग्राम प्रधान कन्हैया लाल की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल की ज़रूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो। कोई विजय रैली न निकाली जाए।
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