बैंक अकाउंट में दिसंबर तक केवाईसी अपडेट की छूट, बैंक कोई कार्यवाई ग्राहक पर न करें
नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ने कहा कि आधार E-KYC के सत्यापन के बाद आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी KYC कराते हैं तो भी यह मान्य होगा रिजर्व बैंक ने कहा कि आधार E-KYC के सत्यापन के बाद आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी KYC कराते हैं तो भी यह मान्य होगा कुछ मामलों में वीडियो KYC की भी सुविधा देने की जानकारी रिजर्व बैंक ने दी है किसी रेगुलेटर या एजेंसी ने खातों पर बैन लगाया है तो उस पर कोई राहत नहीं रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी मोहलत दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दिसंबर 2021 तक अगर आपके बैंक खाते में KYC यानी आपकी पूरी जानकारी अपडेट नहीं है, तो बैंक आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही कुछ मामलों में वीडियो KYC की भी सुविधा देने की जानकारी रिजर्व बैंक ने दी है। बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जो लोग अपने बैंक खाते में अपनी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, वे इसके लिए दिसंबर तक का समय ले सकते हैँ। इसके लिए बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को देखते हुए बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि समय-समय पर जो भी KYC अपडेट की प्रक्रिया है, या कोई पेंडिंग KYC है, उस पर ग्राहक के अकाउंट को चलाने में कोई कार्रवाई न करें। हां, अगर किसी रेगुलेटर या एंफोर्समेंट एजेंसी या कानूनी वजह से उस खाते पर प्रतिबंध है, तो यह लागू रहेगा। खाताधारकों के लिए मुश्किल है ब्रांच में जाना शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में काफी सारे बैंक खाताधारकों के लिए यह मुश्किल है कि वे अपने KYC डिटेल्स को अपडेट कराएं। काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो KYC अपडेट के लिए बैंक की शाखाओं में ही ग्राहक को बुलाते हैं। उनके पास डिजिटल तरीके से KYC अपडेट की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ बैंकों में यह है। जैसे हाल में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नए खातों के लिए वीडियो KYC की सुविधा दी है। यानी आप घर पर बैठे रहेंगे और आपकी KYC वीडियो के जरिए अपडेट कर दी जाएगी।
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