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    कोरोना संक्रमित प्राइवेट कर्मचारियों को भी सम्बंधित संस्थान को देना होगा वेतन-सीएम




    लखनऊ।पूरे देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है।
    प्रदेश में कोरोना संक्रमित प्राइवेट कर्मचारीयों का भी उसका संस्थान वेतन नहीं काट सकेगा।इस प्रकार के आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। सीएम के इस आदेश के तहत अब कोरोना संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए कोरोना से संक्रमित कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं सीएम के आदेश के तहत राज्य सरकार की ओर से बन्द कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना होगा।

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