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    वर्चुअल माध्यम से शपथ लेंगे ग्राम प्रधान और बीडीसी

    लखनऊ। यूपी में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण 25 व 26 मई को होगा, जबकि पहली बैठक 27 मई को होगी। ग्राम प्रधानों को शपथ वर्चुअल माध्यम से दिलाई जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इण्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटाप की व्यवस्था करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायतों के प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए जाएंगे। जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों में शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है।
     27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक  पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल या खुले स्थान पर करवाई जा सकेगी। मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एक पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9 से लेकर 15 तक की होती है। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी जिले में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायतवार शपथ ग्रहण करवाएंगे। जबकि पहली बैठक  में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर विचार विमर्श कर सुझाव दिये जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बैठक में ही ग्राम पंचायत की छह समितियां भी गठित होंगी।
    कोविड प्रोटोकाल के तहत ही शपथ ग्रहण होगा
    शासन के निर्देश में कहा गया है कि  कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर नव निर्वाचित 58176 ग्राम प्रधान और 438277 नव निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को विकास खण्ड मुख्यालय में एक साथ आमंत्रित कर शपथ दिलाने की कार्यवाही उचित नहीं होगी। शपथ ग्रहण पंचायत घर, सामुदायिक भवन या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कामन सर्विस सेण्टर पर कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इण्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटाप की व्यवस्था करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायतों के प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खण्ड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए जाएंगे। जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों में शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है।

     27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक  पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल या खुले स्थान पर करवाई जा सकेगी। मगर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एक पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9 से लेकर 15 तक की होती है। सभी जिलाधिकारी अपने जिले की हर ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना जारी करेंगे जिसमें सबसे पहले ग्राम प्रधान का नाम और उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम अंकित किये जाएंगे। इस अधिसूचना मी प्रतिलिपि सम्बंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय पर चिपकायी जाएगी।

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