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    खजनी पीएचसी में उपद्रव करने के आरोप में खजनी थाने में महामारी एक्ट आदि धाराओं में मुकदमा

    खजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को गंभीर हाल में उपचार के लिए लाए गए मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था।
    घटना में तोड़-फोड़, मारपीट,हिंसा और कोविड-19 महामारी के गाइड लाइन के अनुपालन का घोर उल्लंघन हुआ था।
    मौके पर पहुंचे मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर डाक्टर सुधाकर पाण्डेय तथा उपजिलाधिकारी खजनी पंकज दीक्षित ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के संकेत दिए थे।
    जिसके अनुक्रम में खजनी पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डाक्टर प्रदीप तिवारी की शिकायत पर खजनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
    खजनी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय के निर्देश पर पीएचसी में उपद्रव, मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों तथा कोविड-19 महामारी के सरकारी गाइड लाइन (प्रोटोकॉल) का खुला उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 130/2021 के तहत आईपीसी की धाराओं 352,353,504 समेत महामारी एक्ट की 3 धाराओं 269, 270,188 तथा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
    मामले में गौरीश मौर्या,गिरीजय मौर्या,नीरज मौर्या,धीरज मौर्या,अरविंद पाल,रामानंद मौर्या, सुशील कुमार समेत 10 नामजद और 10 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
    थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय ने बताया कि पीएचसी में उपद्रव करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच और कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

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