जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन 2021 का मतदान 03 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
देवरिया। बांसगांव संदेश। 30 जून। जिला मजिस्ट्रेट/ निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत अध्यक्ष) आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन 2021 का मतदान 03 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक कलेक्ट्रट स्थित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट में नियत है, जिसमें जनपद के समस्त नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान किया जायेगा। मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंको यथा 1,2,3,) में करना अनिवार्य है, अन्य किसी प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। इस मतदान में यदि किसी सदस्य निर्वाचक) को निरक्षरता, दृष्टिबाधिता या अन्य किसी अशक्तता के कारण मतपत्र पढ़ सकने या मत अंकित करने में असमर्थ है, तो उसे सहायक /साथी उपलब्ध कराने की लिखित मांग / आवेदन मतदान प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पूर्व सहायक / साथी के पूर्ण विवरण के साथ करना होगा तथा उक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। निरक्षरता/ दृष्टिबाधिता या अन्य किसी अशक्तता के कारण किसी भी निर्वाचक को सहायक / साथी के रूप में यथासम्भव उसके माता-पिता, पुत्र, पुत्री,भाई बहन या पति-पत्नी में से किसी एक ऐसे व्यक्ति को ही अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
जिलाधिकारी ने मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में बताया है कि निर्धारित विकल्पों में से एक पहचान पत्र उसके पास होना अनिवार्य होगा यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (इपीआइसी), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (PAN कार्ड), राज्य /केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फाटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट, राशन कार्ड।
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