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    केंद्र का बयान- कोरोना से मौत पर परिजनों को 4-4 लाख देना मुमकिन नहीं


    नई दिल्ली। बांसगाव संदेश। रणधीर कुमार 




    सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका जिसमें कोरोना संक्रमित मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी, उसमें केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह जानकारी दी.
    केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार पहले ही अन्य माध्यमों से आर्थिक सहायता दे चुकी है. परिजनों को और 4-4 लाख रुपये देने से एसडीआरएफ का सारा फंड ही खत्म हो जाएगा. ये मुमकिन नहीं है. हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है. पीड़ित परिजनों को और आर्थिक मदद देना संभव नहीं है.

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