यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैंः सुप्रीम कोर्ट
यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैं।" जस्टिस एम आर शाह ने मंगलवार को अनाज की मिलावट और घटिया गुणवत्ता के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ आईपीसी की धारा 272 (बिक्री के लिए खाने या पीने की वस्तु में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), 420 (धोखाधड़ी) और 34 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर रही थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 272 और 273, दोनों में अधिकतम 6 महीने की कैद या केवल जुर्माना है।
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