Header Ads

ad728
  • Breaking News

    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तहत संचालित है आशा योजना

    देवरिया। बांसगांव संदेश। 30 जून। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि राष्ट्रीय अनसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार में वार्षिक आय रू0 3 लाख तक है, को नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतकों की सूचना विकास खण्ड/नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा संकलित कर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराये जाने का निर्देश खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को दिया गया है।
            जिलाधिकारी ने इस योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों को जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोविड 19 महामारी से हो गयी है और मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच की है, के परिवार के नजदीकी सदस्य को अनुविन योजना के अन्तर्गत रू0 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रू0 1 लाख तक) के रूप में होगा। ऐसे इच्छुक सदस्य या व्यक्ति जो नीचे दिये गये पात्रता की शर्तें पूरा करते हो वे वांछित सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीध्अधिशासी अधिकारी, नगर पालिकाध्नगर पंचायत के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), विकास भवन देवरिया के कार्यालय में प्रेषित करा सकते है।

     ’योजना की पात्रता एवं शर्ते’
            जिला समाज कल्याण अधिकारी(वि0) नीरज अग्रवाल ने इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता एवं शर्तो के विवरण में बताया है कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू० 3 लाख हो, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुयी हो, मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो, कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगर पालिका/नगर पंचायत / ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

    कोई टिप्पणी नहीं

    thanks for comment...

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728
    ad728