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    फरवरी का फैसला सभी को कवर करता है': सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका खारिज

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा (सोहन कुमार और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य) में अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाले छह सिविल सेवा उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा रचना और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 24 फरवरी को दिए गए फैसले से आच्छादित है, जहां अदालत ने यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौका के अंतिम प्रयास के उम्मीदवारों द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया था।

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