जल निगम भर्ती घोटाला मामले में आजम खां को झटका, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत
रामपुर। बांसगाव संदेश। रणधीर कुमार
उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।दरअसल, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जल निगम में 1300 फर्जी भर्ती केस में आजम खां को आरोपी पाया गया था। इसी मामल में खां ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का कहना है कि 19 नवंबर 2020 को आजम खां पहले से ही बी वॉरन्ट दिया जा चुका है। ऐसे में इस केस में वह पहले ही न्यायिक हिरासत में आ चुके हैं,इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती।
गौरतलब है कि आजम खां सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया था। आजम खां का पक्ष रखने के लिए SC के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और आइबी सिंह ने बहस की। उनका कहना था कि आजम खां को राजनीतिक के चलते इस केस में गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन अर्जी के शुरुआत में ही अपर शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा यह बात रख दी थी कि इस मामले में आजम खां पहले ही न्यायिक हिरासत में लिए जा चुके हैं।
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