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    UP में अब दुकान-मकान-जमीन खरीदने से पहले DM के यहां आवेदन जरूरी, मंत्री करेंगे प्रवास, लेंगे फीडबैक


    लखनऊ। बांसगाव संदेश। रणधीर कुमार 




    उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू-सम्पत्तियों की कीमत और ऐसी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे।इस बारे में कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।दरअसल, कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहता है और अगर उसके मन में रेट को लेकर संशय है तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भू-सम्पत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा।
    हालांकि ये वैकल्पिक है और यह व्यक्ति के खुद की इच्छा पर है। ऐसी व्यवस्था प्रॉपर्टी के मुक़दमों को कम करने के लिए किया गया है. क्योंकि प्रॉपर्टी के दर से जुड़े कई मुक़दमे आते है जो सालो तक चलते है। प्रदेश के स्टाम्प व रजिस्ट्री मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब प्रदेश में भू-सम्पत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे और इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमों की संख्या घटेगी।
    साथ ही अब जनपद प्रभारी मंत्रियों को जून-जुलाई माह में ब्लॉक स्तर पर प्रवास करना होगा। प्रवास के दौरान मंत्री क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे तथा प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जनता से जानकारी लेंगे। इसी कड़ी में मंत्रियों को 21 जून को योग दिवस पर अपने प्रभार क्षेत्र में आयोजन से जुड़ना होगा। 23 जून से 6 जुलाई तक पौधरोपण अभियान चलेगा। 27 जून को हर बूथ पर मन की बात सुनी जाएगी और सभी मंत्री संबंधित बूथ पर जाएंगे।

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