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    कोर्ट ने खारिज की कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका


    नई दिल्ली। बांसगाव संदेश। रणधीर कुमार 




    दिल्ली की अदालत ने कश्मीर में आतंकवाद का कथित वित्तपोषण करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कोरोना की वजह से हुई देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
    इस बीच, स्पेशल जज धर्मेंद्र राणा ने प्रवर्तन निदेशालय को सुनवाई में तेजी लाने करने का निर्देश दिया। जज ने कहा, अब तक मामले की सुनवाई पूरी हो जाती, लेकिन कोरोना की वजह से अदालतों में कामकाज स्थगित रहने से कुछ समय लग रहा है।हालांकि, अभियोजन पक्ष को इस आपदा की वजह से हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी इससे परे जाकर कार्य नहीं कर सकता।

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