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    मुखिया का चुनाव लड़ने वालों के लिए नई गाइड लाइन जारी, होगा बड़ा फायदा


    मुखिया का चुनाव लड़ने वालों के लिए नई गाइड लाइन जारी, होगा बड़ा फायदा

    सिवान। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय चुनाव में खड़े होने वाले भावी उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सीमा कहां तक रहेगी, निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। जिससे जिला निर्वाची पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। आयोग की गाइडलाइन में हर पद के प्रत्याशी के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, जिसका पालन करते हुए ही वे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुखिया पद के उम्मीदवार अपने प्रखंड की किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह होगी कि ऐसे मुखिया प्रत्याशी का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। मुखिया के साथ ही सरपंच या पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के लिए यही नियम रहेंगे। अगर मतदाता सूची में संबंधित प्रत्याशी का नाम नहीं है तो वे नामांकन नहीं कर सकेंगे। इन तीन पदों के साथ ही आयोग ने अन्य पदों के लिए भी चुनाव लडऩे का सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया है।

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