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    वाहन बेचते समय साइलेंसर में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए- रामसेवक गौतम ( एसपी ट्रैफिक)


    गोरखपुर।।शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कमर कस लिया है और इसकी तैयारियां भी की जा रही है सम्भागीय परिवहन कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामसेकवक गौतम और पुलिस अधीक्षक नगर श्री सोनम कुमार के नेतृत्व में शहर के सभी दो पहिया डीलरों के साथ एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमे सहायक  संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं प्रवर्तन दल शामिल रहा। इस अहम बैठक में सभी दो पहिया डीलरों को बताया गया कि दो पहिया वाहन बेचने के उपरांत वाहनों के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें अन्यथा मोटरयान अधिनियम की धारा 190 (2)का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम अपराध पर रुपया 5000 या 3 महीने का कारावास तथा द्वितीय अपराध करने पर रुपए 10000 जुर्माना या 6 महीने का कारावास तथा साथ ही साथ 3 माह की अवधि के लिए चालक का लाइसेंस अयोग्य कर दिया जाएगा सभी दो पहिया डीलरों से इस पर अपनी सहमति जताई और कहा कि जो कंपनी के द्वारा निर्मित साइलेंसर लग कर आता है उसी साइलेंसर के साथ ही दो पहिया वाहनों को बेचेंगे पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामसेकवक गौतम ने कहा कि साइलेंसर बदलने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी इस लिए सभी से अपील है जो कंपनी मेड साइलेंसर लग कर आते है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करे। इस महत्वपूर्ण बैठक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिन्हाल और ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनोद कुमार भी शामिल रहे।

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