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    न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर निदेशक को रु50000 का जुर्माना




    *गोरखपुर फार्मासिस्ट सम्बर्ग की सेवा सम्बधी समास्याओं जैसे समायोजन, ए सी पी, स्थाईकरण ,ज्येष्ठता सूची,एवँ.पदोन्नति सहित कैडररिब्यू आदि लम्बित कार्यो के लिए निदेशक आयुर्वेद प्रो सत्यनारायण  सिह जी से बार्ता एवँ प्रेषित पत्र 11/1/2019एवँ.कार्यबृत्ति 27/5/2019का क्रियान्वयन न करने पर मा उच्च न्यायालय लखनऊ मे *रिटयाचिका26844/2019मे पारित आदेश 26-9-2019की उपेक्षा अवमानना रिटयाचिका3021/2019मे पारित आदेश 20/12/2019की उपेक्षा पुनःरिटयाचिका 1414/2020मे पारित आदेश   के अनुपालन मे कम्पलायन्स आदेश त्रुटिपूर्ण 15/1/2021 पर्सनल ऐपिरियेन्स 19/1/2021 से बचने के.लिए लगाए थे याची विद्याधर पाठक को पुनःमा उच्च न्यायालय की शरण मे.त्रुटिपूर्ण कम्पलायन्स 15/1/2021को चैलैन्ज.करना पडा रिटयाचिका 13193/2021मे पारित आदेश 30/6/2021को काउन्टर एफिडेविट लगाने हेतु निदेशक को 3सप्ताह का समय दिया गया 26/7/2021को पुनः 3सप्ताह का समय मागा गया पुनः13/9/2021 तक काउन्टर एफिडेविट दाखिल न करना दुर्भाग्यपूर्ण था  13/9/2021को बिद्धान न्यायाधीश श्री दिनेश सिह जी ने उक्त के सम्बध मे याची.विद्याधर पाठक की बातो मागो का सँज्ञान लेते हुए प्रो सत्यनारायण सिह को मा उच्च न्यायालय के आदेश की उपेक्षा अवहेलना के आरोप मे एक सप्ताह का समय देते हुए काउन्टर एफिडेविट न करने की स्थिति मे निदेशक आयुर्वेद प्रो सत्यनारायण सिह के उपर 50,000का जुर्माना उनके बेतन से बसूली का आदेश दिया है उक्त रिटयाचिका 13193/2021सुनवाई 13/9/2021को याची के अधिवक्ता श्री अविनाश तिवारी जी ने निदेशक आयुर्वेद के उपर तर्कसंगत न्यायसंगत ढग से फार्मासिस्ट सम्बर्ग की उपेक्षा शासननादेश आदेश की उपेक्षा एवँ मा उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा.रही है*।  
      *आयुर्वेद निदेशक द्धारा ए सी पी मे समयबद्धता का आदेश 30/12/2013की उपेक्षा के कारण श्री सीमान्त वर्मा को आँवटित10मण्डलों की ए सी पी 4साल से लम्बित है सेवानिवृत्त होने.वाले ए.सी पी के लिए.परेशान है । निदेशालय स्तर की समास्याओं के  निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव ने 4बार पत्र लिखे महामहिम राज्यपाल महोदया  मा मुख्यसचिव एवँ जनसुनवाई तक मे निदेशक महोदय गुमराह करके त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट लगाए है सीमान्त वर्मा पटलसहायक 2014के पहले से पटलसहायक है सीमान्त वर्मा का पटलसहायक अतिआवश्यक है*।
    *इसके अलावा कैडररिब्यू पर योजित रिटयाचिका 11817 /2019&अवमानना वाद आदेश मे त्रुटिपूर्ण निस्तारण करने के बाद पुनः रिट योजित 5134/2021मे भी समय से काउन्टर दाखिल न करना  दुर्भाग्यपूर्ण है  आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एवँ एलोपैथिक फार्मासिस्टो की योग्यता बेतन समानता मे कोई बिरोधाभास नही है कैडररिब्यू उच्चीकृत पदों का सृजन एवँ पदोन्नति एलोपैथिक फार्मासिस्टो को प्राप्त है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बिभागाध्यक्ष की उदासीनता के कारण उपेक्षित एवँ न्यायालय मे है*।

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