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    एक बुजुर्ग को एसडीएम ने दिया न्याय



    दो दो हजार देने पड़ेंगे तीनों पुत्रों को

    सहजनवा ,गोरखपुर, बांसगांव संदेश ,सहजनवा तहसील क्षेत्र के डोहरिया निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग के तीन पुत्रों को भरण पोषण के लिए माह के हर पांच तारीख को दो दो हजार देने पड़ेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर करवाई करने का भी निर्देश जारी है।
    मिली जानकारी के अनुसार सहजनवां तहसील क्षेत्र के डोहरिया कला निवासी कंतराज पुत्र स्वर्गीय रामधन उम्र 90 वर्ष जिनके चार पुत्र हैं। तीन पुत्र किसी शहर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। छोटा लड़का जो अविवाहित है बुजुर्ग को लेकर रहता है और उसी के द्वारा बुजुर्ग का भरण पोषण भी किया जाता है। अन्य तीन पुत्रों द्वारा सहयोग न करने पर माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007/2014 के तहत बुजुर्ग ने न्याय पाने के लिए 14 फरवरी 2021 को भरण पोषण की मांग को लेकर एसडीएम न्यायालय सहजनवां में तीनों पुत्रों के खिलाफ भरण पोषण की मांग को लेकर वाद दाखिल किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त सुलह अधिकारी विनोद कुमार मिश्र एडवोकेट को जांच सौंपा तथा उसकी रिपोर्ट मांगी।
    समझौता विफल होने पर सुलह अधिकारी ने बुजुर्ग के न्याय पक्ष में प्रार्थना पत्र भरण पोषण के लिए अधिकरण में दाखिल किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सुरेश राय ने दोनो पक्षों को तलब किया और सुनवाई के बाद 22 सितंबर 2021 को तीनों पुत्रों को आदेश दिया गया कि माह के हर पांच तारीख को दो दो हजार रुपया बुजुर्ग पिता को प्रदान करेंगे। ऐसा न करने पर करवाई भी की जाएगी।

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