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    बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सिवान प्रशासन ने निर्देश जारी किया 

    बांसगांव संदेश, गुठनी, सिवान जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने को लेकर लगातार निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है। अभ्यर्थियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रुप में देना होगा। आयोग ने अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र क तीन एवं प्रपत्र ख तीन में शपथ पत्र के रुप में भी देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क का चलान भी साथ में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दस्तावेज नहीं देने की स्थिति में नामांकन पत्र होगा रद

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